सुलतानपुर 23 मई, जिलाधिकारी एस.राजलिंगम ने आज नवीन मण्डी समिति में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ करने हेतु जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं का प्रशिक्षण, आवश्यक आदेश/निर्देश एवं उचित दर विक्रेताओं के समस्याआें के निराकरण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुये कहा कि कोटेदार की भूमिका ग्राम प्रधान से कम नहीं है इसलिये सभी कोटेदार ऐसे गरीब असहाय लोगों को खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल निर्धारित दर एवं सही माप पर उपलब्ध करायें। यह समाज के लिये सबसे बड़ी सेवा का कार्य है।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय पर सही दर सही माप पर खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाय। उन्होंने 10 जून तक पात्र/अपात्र लोगों के नाम की सूची अलग-अलग तैयार की जाय एवं जिन पात्र व्यक्तियों का नाम किसी कारणवश छूट गया है उनको भी सम्मिलित किया जाय। उन्होने कहा कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवार के नाम को भी सम्मिलित किया जाय, ताकि पुनः पात्रों की सूची तैयार करायी जा सके और उन्हें खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल नियमित रूप से मिल सके। सभी अभिलेख/पंजिकायें नियमित रूप से पूर्ण की जाय और कोटेदार के यहां विभिन्न सूचनाओं के बोर्ड लगाये जायें। कोटेदार द्वारा गोदाम से रोस्टर के अनुरूप समय से उठान कराकर बराबर स्टाक अंकन किया जाय और सत्यापन के पश्चात् वितरण किया जाय। उन्होंने जिलाधिकारी ,उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी व कोटेदार का नाम/मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित किया जाय। इसके अलावा अन्त्योदय आदि पात्र लाभार्थियों की सूची भी लगायी जाय।
उन्होने जनपद में 47 रिक्त उचित दर विक्रेताओं के चयन हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिन के अन्दर प्रस्ताव कराकर किया जाय। जिन दुकानों का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है उन्हें अन्तिम निर्णय आने तक रहने दिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि कोटा निलम्बित कर दूसरे कोटे से अटैच न हो इसलिये नई दुकानों का चयन करना सुनिश्चित करें। उन्होने सभी उचित दर विक्रेताओं से अपेक्षा की ईमानदारी से खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल का वितरण करेगें। उन्होने त्रिस्तरीय शत प्रतिशत सत्यापन किये जाने एवं नियमित समीक्षा कर रिर्पोट समय से उपलब्ध कराने के निर्देश अपरजिलाधिकारी (प्रशा.) को दिये। उन्होने कहा जिन कोटेदारों की कोई समस्या हो तो निःसंकोच जिला पूर्ति अधिकारी को बतायें, उसका निराकरण कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निगरानी समिति जिला स्तर जिला स्तर/ब्लाक स्तर पर बनी है सहयोग अपेक्षित है। उन्होने आशा की कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण में सुधार किया जायेगा।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है कि हमारे देश में कोई भी नागरिक अन्य से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि कोटेदार के पास सुपरवीजन का प्रमाणपत्र हो। खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल एक साथ वितरण किया जाय। कोई भी कोटेदार वितरण बिना सत्यापन नहीं करेंगे। किसी कोटेदार के पास किसी व्यक्ति का राशन कार्ड न हो। उन्होंने कहा कि जनपद में 47 रिक्त दुकान चल रही है, जिसके लिए बी0डी0ओ0 15 दिन के अन्दर प्रस्ताव करायें और दुकानों का चयन सुनिश्चित करायें। उन्होंने पात्र, अपात्रों तथा छूटे पात्र व्यक्तियों की सूची अलग-अलग तैयार कर लें। सभी रजिस्टर पूर्ण हो, बोर्ड लगा हो आदि विभिन्न जानकारी देते हुए गोदाम से समय से खाद्यान्न उठाने एवं वितरण करने पर विशेष बल दिया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) कृष्णलाल तिवारी ने कहा कि सभी उचित दर विक्रेताओं की दुकानों का स्वतः उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी निरीक्षण/सत्यापन नियमित रूप से गम्भीरता पूर्वक करें। उन्होंने मार्केटिंग/आपूर्ति निरीक्षक के समक्ष खाद्यान्न निकलवाने एवं लेखपाल से सत्यापन कराने तथा पर्वेक्षणीय अधिकारी के समक्ष वितरण कराने आदि पर विशेष बल दिया। कार्यशाला में डिप्टी आर0एम0ओ0 ने कहा कि रोस्टर के अनुरूप निर्धारित समय पर सामानों का उठान किया जाय और एक साथ पैसा जमा करायें जाय।
कार्यशाला का संचालन करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक मार्च 2016 से जनपद के सभी पात्रों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसे पात्र लाभार्थियों तक प्रत्येक माह कोटेदार उपलब्ध करायें। उन्होंने शासन से प्राप्त दिशा निर्देश के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि सभी कोटेदार अपने दुकान पर नम्बर, साइन बोर्ड, स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड अद्यतन करायें तथा अन्त्योदय व गृहस्थी कार्ड धारकों की सूची अंकित करायें। उन्होंने शिकायत हेतु टोलफ्री नम्बर 18001800150 पर शिकायत करने की जानकारी दी। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह की विशेष वितरण तिथि, खाद्यान्न/मिट्टी तेल व पर्वेक्षक अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर अंकित कराया जाय तथा दुकान खुलने व बन्द होने का समय। प्रत्येक उचित दर विक्रेता के पास स्टाक रजिस्टर, विक्री रजिस्टर, शाप कम चेक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका एवं शिकायत पुस्तिका अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने रोस्टर के अनुरूप खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल उठाने तथा वितरण करने हेतु अपेक्षा की। जिला पूर्ति अधिकारी ने अन्य विभिन्न विषयों की जानकारी उपस्थित कोटेदारों को दी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रामयज्ञ मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन कृष्णलाल तिवारी, समस्त उपजिलाधिकारी, डिप्टी आर0एम0ओ0, समस्त बी0डी0ओ0 व समस्त आपूर्ति निरीक्षक/विपणन निरीक्षक सहित भारी संख्या में कोटेदार उपस्थित रहें।
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