समाज के निर्बल, गरीब व अशिक्षित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य- सचिव।
सुलतानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाजी मो. हनीफ मेमोरियल इण्टर कालेज लोलेपुर में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सपना शुक्ला ने किया।
अधिकारों के प्रति जागरूक करना विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सपना शुक्ला ने कहा कि संविधान में सभी को समान न्याय एवं समान अधिकार दिया गया है। समाज के गरीब व निर्बल वर्ग तथा अशिक्षित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य है।
निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें मुहैया कराने का प्राविधान
उन्होंने कहा कि समाज का कोई निर्बल व्यक्ति जो आर्थिक अभाव के कारण अपने मुकदमों के निस्तारण हेतु अधिवक्ता का सहयोग नहीं ले सकता ,उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें मुहैया कराने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में वह दीवानी न्यायालय में आकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है।
घरेलु हिंसा की श्रेणी में आएगा महिला या लड़की पर अत्याचार
यदि किसी लड़की या महिला के साथ अत्याचार हो रहा हो तो वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आयेगा, वह महिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर लिखित सूचना दे सकती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार दहेज पीड़ित महिला भी अपना आवेदन पत्र प्राधिकरण को दे सकती हैं।
कराया जायेगा निशुल्क मिडिएशन
यदि किसी व्यक्ति के घर/परिवार में कोई मुकदमा काफी समय से चल रहा है और वह सुलह समझौता चाहता है तो वह दीवानी न्यायालय में मिडिऐशन सेन्टर से सहायता ले सकता है। उसके प्रकरण का निःशुल्क मिडिऐशन कराया जायेगा। इसमें दोनो पक्षों को सन्तुष्ट किया जाता है। इसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती।
दीपांकुश चित्रांश की खास रिपोर्ट
Mo 9839902692